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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सलमान खुर्शीद की किताब पर रोक लगाने वाली याचिका को किया खारिज
दिल्ली। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की हाल ही में आई किताब की बिक्री पर रोक लगाए जाने को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। उस याचिका को आज उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने इस केस में बोलते हुए कहा कि, भाषण का प्रयोग केवल तभी नहीं किया जाना चाहिए जब यह बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण के अनुरूप हो।उन्होंने कहा कि असहमति का अधिकार एक जीवंत लोकतंत्र का सार है।