दिल्ली : वित्त विभाग की अनुमति के बिना वित्त सचिव खर्च कर सकते 1 करोड़ से अधिक रुपए
नई दिल्ली : दिल्ली सरकार में अब एक करोड़ से अधिक राशि खर्च करने पर सभी विभागीय सचिवों को वित्त विभाग से मंजूरी नहीं लेनी होगी। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर आने के बाद दिल्ली आप सरकार ने 17 जून को एक आदेश जारी किया जिसमें एक करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च करने पर वित्त विभाग से मंजूरी लेने का आदेश जारी किया था।
इस आदेश में अब संशोधन किया गया है। दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने जारी किए गए नए आदेश में कहा कि विभागीय सचिवों को इस तरह के खर्च के लिए वित्त विभाग की मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले के आदेश में विभागीय सचिव और विभागाध्यक्ष को वित्तीय अधिकार प्राप्त हुए हैं। इसी आदेश के अंतर्गत फाइल पर खर्च संबंधी फैसले ले सकेंगे।
अपने द्वारा लिए गए वित्तीय निर्णय के संबंध में विभागाध्यक्ष वित्त विभाग को साप्ताहिक सूचना देंगे, जिसका प्रपत्र जारी कर दिया गया है। वित्त विभाग ने बताया कि सभी विभागों द्वारा फाइल भेजने से फैसले लेने में विलंब हो रहा है। विभाग के सचिव वित्तीय फैसले ले सकेंगे।