
यूपी:योगी सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अगर किसी पंचायत प्रतिनिधि की मौत हो जाती है तो परिवार और उसके आश्रितों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए राज्य स्तर पर पंचायत कल्याण कोष की स्थापना भी की जाएगी। जिसके माध्यम से इसको पूरा किया जाएगा।
शासनादेश जारी होने के बाद अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने सभी जिले के डीएम और पंचायती राज विभाग को पंचायत कल्याण कोष के उद्देश्यों को पूरा करने और पात्रों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए हैं।
सरकार की योजना के तहत जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के प्रतिनिधियों को इसका लाभ दिया जाएगा। अगर उनके साथ किसी तरह की अनहोनी होती है तो आश्रितों को योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें प्रधान ग्राम पंचायत, अध्यक्ष जिला पंचायत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत की मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को 10 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी।