
कलकत्ता कोर्ट के फैसले से ममता सरकार में चीख-पुकार, सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगी गुहार
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लगातार कोर्ट से झटके पर झटका मिल रहा है। ममता सरकार को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के जांच मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से फरमान मिला है। हिंसा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच का आदेश दिया है। कोर्ट के फैसले से ममता सरकार की खुशी गायब हो गई है।
कोर्ट के फैसले पर ममता सरकार ने कहा है कि वह इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। इसका फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिन्दल की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय पीठ ने चुनाव के बाद कथित हिंसा और अन्य आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का भी आदेश दिया है। पीठ ने कहा कि दोनों जांच अदालत की निगरानी में की जाएंगी।
उसने केंद्रीय एजेंसी से आगामी छह सप्ताह में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा। ममता के करीबी और टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि वह इस फैसले से खुश नहीं हैं। अगर हर कानून और व्यवस्था के मामले में सीबीआई का दखल होता है तो यह राज्य के अधिकार का उल्लंघन है।
उन्हें पूरा यकीन है कि राज्य सरकार स्थिति को समझेगी और अगर जरूरत हुई तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय करेगी। वहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वागत किया है। लोकतंत्र में सभी को अपनी विचारधारा फैलाने का अधिकार है लेकिन हिंसा फैलाने की इजाजत नहीं है। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।
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