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धर्म का मजाक बनाने वाले इंजीलवादी पर मद्रास हाईकोर्ट सख्त, सुनाई गयी ये सजा

मद्रास उच्च न्यायालय ने फादर पी जॉर्ज पोन्नैया की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है कि एक इंजीलवादी, जिसने हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। धर्म का मजाक उड़ाने के बाद स्टैंड-अप कॉमेडियन के समान अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता।

 

जानकारी के मुताबिक फादर पी जॉर्ज पोन्नैया पर कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिसके बाद पोन्नैया ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

 

स्टैंड-अप कॉमेडियन के समान मामले को नहीं देखा जा सकता- कोर्ट

 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने कहा कि आरोपी दूसरों की धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने के बाद छूट का दावा नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि उसे एक तटस्थ टिप्पणीकार या मुनव्वर फारूकी जैसे स्टैंड-अप कॉमेडियन के रूप में नहीं देखा जा सकता है। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने कहा “जब स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी या अलेक्जेंडर बाबू मंच पर प्रदर्शन करते हैं, तो वे दूसरों का मजाक उड़ाने के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर रहे होते हैं। वहां उनकी धार्मिक पहचान अप्रासंगिक है। ऐसी घटनाओं में “कौन?” और “कहां?” देखना और जांचना जरूरी है।”

 

प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के खिलाफ भी की थी टिप्पणी:

 

जानकारी के अनुसार कन्याकुमारी पुलिस ने फादर जॉर्ज पोन्नैया के खिलाफ हिंदू पूजा पद्धति और भारत माता का मजाक उड़ाने, दो समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने और कोविड महामारी के दौरान गैरकानूनी सभा करने के लिए मामला दर्ज किया था। पोन्नैया ने राज्य के कन्याकुमारी जिले के अरुमानई में एक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के एक मंत्री के खिलाफ भी आलोचनात्मक टिप्पणी की थी।

 

ऐसे मामलों में प्रतिरक्षा का अधिकार सिर्फ व्यंग्यकारों और तर्कवादियों को है- कोर्ट

 

वहीं पोन्नैया के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को आंशिक रूप से खारिज करते हुए न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने कहा कि इस तरह की छूट केवल तर्कवादियों या व्यंग्यकारों या यहां तक ​​कि संविधान के तहत शिक्षाविदों को भी उपलब्ध होगी। न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता दूसरों के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान नहीं कर सकता। हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं पर हमला करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। यह अनुचित और इस अवसर से पूरी तरह से असंबंधित था। यही कारण है, जिससे कि यह जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण बनाता है।

 

धरती माता का उड़ाया मजाक- कोर्ट

 

उन्होंने आगे कहा “याचिकाकर्ता ने उन लोगों का मजाक उड़ाया, जो धरती माता के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए नंगे पैर बाहर निकलते हैं। उन्होंने कहा कि ईसाई जूते पहनते हैं ताकि उन्हें खुजली न हो। उन्होंने भूमी देवी और भारत माता को संक्रमण और गंदगी के स्रोत के रूप में चित्रित किया। याचिकाकर्ता के भाषण को समग्र रूप से पढ़ने से किसी को संदेह नहीं होता है। उसका लक्ष्य हिंदू समुदाय है। वह उन्हें एक तरफ और ईसाई और मुसलमानों को दूसरी तरफ रख रहा है। वह स्पष्ट रूप से एक समूह को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहा है। भेद पूरी तरह से धर्म के आधार पर किया जा रहा है। याचिकाकर्ता बार-बार हिंदू समुदाय को नीचा दिखाता है।”

 

मामले में “गैरकानूनी सभा” का क्लॉज़ नहीं लगाया जा सकता- कोर्ट 

 

हालांकि, उच्च न्यायालय ने पाया कि बैठक में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति ने कोविड -19 के लिए सकारात्मक परीक्षण नहीं किया और चूंकि बैठक फादर स्टेन स्वामी की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए आयोजित की गई थी। जिनकी हिरासत में मृत्यु हो गई थी, इसलिए मामले पर “गैरकानूनी सभा” का खंड लागू नहीं किया जा सकता है।

 

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