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…. तो छिन जाएगी हेमंत सोरेन की कुर्सी, चुनाव आयोग ने अयोग्‍य ठहराई विधायकी

नई दिल्‍ली : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन(Hemant Soren)को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। उन्‍हें आज लाभ के पद मामले में विधायक पद के लिए अयोग्य ठहराया गया है। ऐसे में सोरेन को अब मुख्‍यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। हालांकि, चुनाव आयोग ने उनके दोबारा चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई है।

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्‍यपाल को चुनाव आयोग ने एक सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट राजभवन भेजी। इसमें आयोग ने अवैध खनन मामले से संबंधित सभी तथ्यों को शामिल करते हुए कहा कि इस मामले में हेमंत सोरेन दोषी हैं और इस आधार पर वह विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य हैं। इसके बाद रिपोर्ट पर राजभवन की ओर से फैसला आना है। बताया जा रहा है कि राज्यपाल चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर विधिक राय ले रहे हैं, उसके बाद राजपत्र जारी किया जाएगा।

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