
नोएडा: महिला को गाली देने के आरोपित श्रीकांत त्यागी को हाई कोर्ट से मिली जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट में मयंक जैन की अदालत में श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी मंजूर की है।
प्रयागराज: यूपी के नोएडा(noida) में ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी और गाली गलौज करने के आरोपी श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ महिला से बदसलूकी मारपीट गाली देने समेत कई मुकदमे दर्ज किए गए थे। आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी को मेरठ से एसटीएफ और नोएडा की पुलिस ने गिरफ्तार किया था तब सेवा जेल में बंद है इलाहाबाद हाईकोर्ट(allahabad highcourt) में मयंक जैन (mayank jain)की अदालत में श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी मंजूर की है।
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आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है जस्टिस मयंक जैन की अदालत ने जमानत मंजूर की है अधीनस्थ न्यायालय ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
श्रीकांत त्यागी का 5 अगस्त को महिला से गाली गलौज करने का वीडियो वायरल हुआ था। मामले के तूल पकड़ते ही पुलिस ने केस दर्ज किया था या मामला तक ज्यादा सुर्खियों में आया जब वह खुद गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉ महेश शर्मा सोसाइटी पहुंचे और लखनऊ फोन करके पुलिस कमिश्नर की शिकायत कर डाली।