
लखीमपुर खीरी: हाईकोर्ट में आज होगी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई
18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था
लखीमपुर खीरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट (high court)की लखनऊ बेंच(lucknow bench) में आज लखीमपुर हिंसा (lakhimpur hinsa)मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज न्यायमूर्ति कृष्णा पर कोड नंबर 28 में सुनवाई करेंगे। इससे पहले 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी को मिश्रा को जमानत दे दी थी उस वक्त मिश्रा 4 महीने से हिरासत में थे जमानत याचिका खारिज हो जाने के बाद आशीष मिश्रा ने अदालत में समर्पण कर दिया था।
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका रद्द करते हुए कहा था कि हाईकोर्ट दोबारा बेल एप्लीकेशन पर निष्पक्ष व संतुलित ढंग से सुनवाई करें। कोर्ट ने यहां तक भी कहा था कि वादी पक्ष को भी कोर्ट सुनने का मौका दिया जाए और हाईकोर्ट इसकी सुनवाई 3 महीने में पूरी करें।
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गौरतलब है कि पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकुनिया थाना क्षेत्र में हिंसा के दौरान 8 लोगों की मौत हो गई थी। या हिंसा तब हुई थी जब केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए तीन कृष कानूनों के खिलाफ किसान धरने पर बैठे थे। उत्तर प्रदेश की प्राथमिकी के अनुसार 4 किसानों को एक ही एक्सयूवी ने कुचल दिया था जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे। वहीं घटना के बाद गुस्साए किसानों ने चालक और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी थी इसमें एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी।