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गैंगरेप केस : पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति दोषी करार, कल सुनाई जाएगी सजा

लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान गायत्री प्रजापति को गैंगरेप मामले में दोषी पाया

लखनऊ: चित्रकूट महिला गैंगरेप के मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को बड़ा झटका लगा है। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान गायत्री प्रजापति को गैंगरेप मामले में दोषी पाया गया है। उनके साथ अशोक तिवारी आशीष शुक्ला को भी गैंगरेप का दोषी माना गया है।सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इन सभी को दोषी करार दिया है वही आप कोर्ट कल इनकी सजा सुनाएगा तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने विकास वर्मा रुपेश वर अमरेंद्र सिंह पिंटू और चंद्रपाल को बरी कर दिया है। इससे पहले पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति ने कोर्ट में आरती लगाकर मुकदमे की तारीख आगे बढ़ाए जाने की मांग की थी और उसे दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी उसी को लेकर प्रजापत ने एमपी एमएलए कोर्ट में उस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में चुनौती दी इसके बाद कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया था।

पीड़िता को दिया था लालच

8 नवंबर को अभियोजन की ओर से प्रार्थना पत्र देकर कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि गवा अंशु कौर ने अपने बयान में साफ कहा है कि पीड़िता को कई प्लाटों की रजिस्ट्री और भारी रकम का लालच दिया गया था जिसमें से कोर्ट में सही गवाही न देने के लिए उसे राजी किया जा सके।

बयान से मुकर गई थी पीड़िता

उल्लेखनीय है कि पीड़िता एमपी एमएलए कोर्ट में गायत्री पूजा पर लगाए गैंग रेप के आरोपों से मुकर चुकी है। गैंगरेप मामले में गति प्रजापत अभी जेल में है 18 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गायत्री प्रजापति पर एफ आई आर दर्ज की गई थी वहीं पुलिस ने मार्च 2017 को गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार किया था।

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