
छत्तीसगढ़ सरकार ने एससी/एसटी छात्रों वर्ग के युवाओं लिए लिया बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं को उद्योगपति बनाने के लिए पहल कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के युवाओं को औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए रियायती जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। नई औद्योगिक नीति 2019-24 के संदर्भ में आवश्यक संशोधन किये जायेंगे। उद्योग स्थापित करने के लिए अनुदान देने का भी प्रावधान किया गया है। एससी, एसटी वर्ग के युवाओं को नए उद्योग लगाने की योजना के साथ लिखित में आवेदन करना होगा।
मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019-24 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को पिछड़ा विकास समूह श्रेणी “डी” में उल्लिखित रियायती दरों पर दिया जायेगा। संभागीय भूमि बैंक की औद्योगिक नीति (औद्योगिक पार्क/क्षेत्र) अविकसित औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन के प्रावधान एवं अन्य संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की गयी। अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
कैबिनेट बैठक ने औद्योगिक नीति के तहत एमएसएमई सेवा श्रेणी की पहल की एक सूची को भी मंजूरी दी। इससे पहले उद्योग नीति में संशोधनों को 1 नवंबर 2019 से लागू करने की मंजूरी दी गई थी। धान/चावल के उपार्जन में प्रयुक्त लिनेन बैग/बर्दी बोरी को उच्च प्राथमिकता क्रम में सम्मिलित किया गया। प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले निजी औद्योगिक पार्कों के विस्तार हेतु 3 करोड़ रुपये तक का अनुदान प्रदान किया गया है।