
कोरोना को लेकर हरियाणा सरकार सख्त, मल्टीप्लेक्स, शिक्षण संस्थान समेत इन चीजों लगी पाबन्दियाँ
पानीपत। कोरोना का कहर हरियाणा में तेजी से पांव पसार रहा है। बीते दिनों हरियाणा में कोरोना के तमाम मामले दर्ज किए गए है। जिसकी कारण अब हरियाणा में लॉकडाउन जैसे हालात बन गए है। ऐसे में सरकार ने अंबाला समेत पांच जिलों में कोरोना बचाव को लेकर सख्त रुख इख्तियार किया गया है। जिसके चलते सिनेमा हाल, मलटिप्लेक्स, थियेटर्स को बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ दुकाने को खोलने और बंद करने के टाइम में भी बदलाव किया गया है। सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है।
नाइट कर्फ्यू को किया गया लागू
कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने अलर्ट जारी किया है। अंबाला में नाइट कर्फ्यू रात 11:00 से सुबह 5:00 बजे तक जारी रहेगा। इसके अलावा धार्मिक स्थलों में 50 से ज्यादा लोग एक समय में इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तमाम स्कूल-कालेज, आइटीआइ, कोचिंग इंस्टीट्यूट, पालिटेक्निक, प्रशिक्षण संस्थान, लाइब्रेरी, आंगनबाड़ी केंद्र और क्रेच 12 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। अंतिम संस्कार में 50 और शादियों में 100 लोग एक समय में इकट्ठे हो सकेंगे।
50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे बार और रेस्टोरेंट
वहीं बार और रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। बाजार, बस स्टैंड, सब्जी मंडी, रेलवे स्टेशन, पार्क, धार्मिक स्थल सहित तमाम सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। 15 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है।