
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को राहत देकर पंजाब सरकार को दिया बड़ा झटका है। हाईकोर्ट ने सैनी की गिरफ्तारी पर अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव तक रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। पंजाब सरकार को लगा बड़ा झटका, पूर्व डीजीपी के खिलाफ चल रहे सभी मामलों की जांच पर रोक और ट्रायल की भी छूट दी गई है।
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किसी भी केस में गिरफ़्तारी नहीं
कई मामलों में गिरफ्तारी झेल रहे सैनी ने याचिका में कहा था कि आगामी चुनाव में लाभ लेने के लिए पंजाब सरकार उन्हें राजनीतिक साजिश में फंसाना चाहती है साथ ही उनकी गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस कुछ भी करने के लिए तैयार है।
सैनी की दलीलों को मानते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को आदेश दिया कि, साल 2022 विधानसभा चुनाव तक पहले से हुए दर्ज या अब किसी नए केस में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। चुनाव तक किसी भी मामले में उनके खिलाफ जांच नहीं होगी।
सभी का पक्ष सुना जाना ज़रूरी
अपने फैसले की शुरुआत हाईकोर्ट ने पंचतंत्र की कहानी से की- ‘एक बंदर गांव में घुस आता है और पूरा गांव उसे भगाने की कोशिश करता है तभी बंदर एक वृक्ष पर ऊपर चढ़ जाता है और समझ ही नहीं पाता की सभी उसके पीछे क्यों पड़े हैं? तभी सरपंच आता है और भीड़ से पूछता है कि, मामला क्या है? तो एक व्यक्ति खुद को राजा का प्रतिनिधि बता कर कहता है कि, बंदर को गांव से बाहर निकालना है।
सरपंच पूछता है कि अगर आप सभी एक तरफ हैं, तो बंदर की तरफ कौन है? सन्नाटा छाने पर सरपंच कहता है कि, अब मैं बंदर की तरफ हूं और जब तक बंदर को निकालने का कारण नहीं बताया जाता, तब तक उसे नहीं निकाला जाएगा।’ हाईकोर्ट ने कहा कि, हमारे देश की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की है। न्याय तक पहुंचने से पहले सभी का पक्ष सुना जाना ज़रूरी है।