Uttar Pradesh

कोर्ट ने दिए,पुलिस महानिदेशक को जनपद न छोड़ने के आदेश

मैनपुरी के जवाहर नवोदय विद्यालय में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई छात्रा की मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने

प्रयागराज : मैनपुरी के जवाहर नवोदय विद्यालय में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई छात्रा की मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना कड़ा रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल को जनपद ना छोड़ने के आदेश दिए हैं।
इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की गई थी इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल को आज तलब किया था । इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है और एक बार फिर कल कोर्ट में दोबारा सुनवाई के आदेश दिए हैं।

वही कोर्ट ने बीजेपी मुकुल गोयल को मैनपुरी घटना के खिलाफ ही कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं कोर्ट ने कहा कि मैनपुरी की एसपी को या तो जबरन रिटायर करें या सेवानिवृत्त प्रदान करें। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मैनपुरी की छात्रा की फांसी के फंदे के बाद पंच नामी की वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखिए इसी के साथ मुकुल गोयल को कल जनपद में रुकने के आदेश दिए और फिर कोर्ट में कल पेश होने के निर्देश दिए ।

जाने पूरा मामला…..

जनपद मैनपुरी में 16 सितंबर 2019 को जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाली कक्षा 11 की छात्रा ने एक संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली थी और उसका शव छात्रावास में ही मिला था। पुलिस और प्रशासन ने इसे आत्महत्या माना लेकिन परिवार जनों ने इसे दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए मैनपुरी में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई इस लाइन में मेल इस पर में पाए गए थे लेकिन अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

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