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सीएम योगी को राहत, भड़काऊ भाषण मामले में नहीं चलेगा मुकदमा-सुप्रीम कोर्ट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का या मामला वर्ष 2007 का है। यूपी सरकार ने मई 2017 में

  • 2007 में गोरखपुर में हुआ था दंगा

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ(yogi adityanath) को सुप्रीम कोर्ट(supreme court) से आज बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के आरोपों में ऊपर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी cm yogi)आदित्यनाथ का या मामला वर्ष 2007 का है। यूपी सरकार ने मई 2017 में इस आधार पर मुकदमे की अनुमति देने से मना कर दिया था। वही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी फरवरी 2018 में मुकदमा चलाने की अनुमति को खारिज कर दिया था इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी सी जी आई एन वी रमन जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस सिटी रवि कुमार की पीठ ने आज इस मामले में फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच में सुनवाई करते हुए कहा कि साबुत नाकाफी होने के चलते मुख्यमंत्री योगी आदिनाथ पर मकाउ भाषा पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। याचिकाकर्ता के वकील फुजैल अहमद अयूबी ने हाईकोर्ट के समक्ष रखेगा मुद्दों में से एक का सुप्रीम कोर्ट में उल्लेख किया था।

2007 में गोरखपुर में हुआ था दंगा

सांसद योगी आदित्यनाथ के भड़काऊ भाषण के बाद गोरखपुर में दंगा हुआ था इसमें कई लोगों की जान चली गई थी। इसमें वर्ष 2008 में f.i.r. की राज्य सीआईडी में कई साल तक जांच की उसमें 2015 में राज्य सरकार में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी।जबकि वर्ष 2017 में राज्य सरकार ने अनुमति देने से इंकार कर दिया था तब योगी आदित्यनाथ सुबह के मुख्यमंत्री बन चुके थे। ऐसे में अधिकारियों की तरफ से लिया गया फैसला दबाव में हो सकता है।

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