
अपहरण कर महिला के साथ दिया दुष्कर्म को अंजाम, कोर्ट ने अपराधी की जमानत याचिका की ख़ारिज
नैनीताल : नैनीताल में एक महिला का अपहरण कर उसके दुष्कर्म को करने और जान से मार देने की धमकी देने वाले अपराधी रोहित सक्सेना की जमानत अर्जी को जिला एंव सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने बीते गुरुवार को खारिज कर दी । कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुये यह तर्क दिया कि, 17 नवंबर को नैनीताल के मल्लीताल कोतवाली में युवती ने रोहित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि दो माह पहले उसके मोबाइल पर मिस काल आई। उसने रिश्तेदार का नंबर समझकर काल रिसीव किया तो दूसरी तरफ बोलने वाले ने अपना नाम रोहित बताया। इसके साथ रोहित युवती से दोस्ती करने को बोलता था।
इसके साथ ही बीते 15 नवंबर को रोहित मल्लीताल आकर युवती के घर के पास आकर , फोन करके उसे बुलाया। इसके साथ ही युवती को धमकी भी दी अगर वो साथ नहीं गयी तो गोली मार देगा। डर की वजह से युवती रोहित के साथ बरेली चली गई। इसके बाद आरोपी युवती को झुमका चौराहे से करीब 15 किलोमीटर दूर गांव ले गया, जहां शादी का दबाव बनाकर शारीरिक शोषण किया। यहां से दोनों युवती के बहन के घर अमरोहा पहुंचे तो वहां से रोहित को पकड़कर नैनीताल लाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।