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मेरठ: मीट पैकेजिंग मामले में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के परिवार को नोटिस

पूर्व मंत्री का परिवार अपना पक्ष कोर्ट में रख सके। वहीं पुलिस सभी आरोपियों की जमानत अर्जी डालने का इंतजार कर रही है ताकि गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई कर

मेरठ: मेरठ पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की अल्फा इंटेक्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में पैकेजिंग और प्रोसेसिंग का धंधा करने वाले सलीम और उसके दो बेटों के नाम भी मुकदमे में बढ़ाए गए। बता दें कि जिसके बाद याकूब कुरैशी के परिवार को 91 CRPC का नोटिस भेजा है ताकि पूर्व मंत्री का परिवार अपना पक्ष कोर्ट में रख सके। वहीं पुलिस सभी आरोपियों की जमानत अर्जी डालने का इंतजार कर रही है ताकि गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई कर 14a के तहत अवैध तरीके से कमाई संपत्ति जब्त की जा सके।

आपको बता दें कि प्रकरण में पूर्व मंत्री हाजी याकूब और उनकी पत्नी और दोनों बेटों समेत 14 आरोपियों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। अभी तक इस प्रकरण में 10 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। जबकि सलीम के दोनों बेटे पर आरोप है कि दिल्ली में मृत कटान होने के बाद उसे याकूब कुरैशी की फैक्ट्री में पैकेजिंग कराते थे।

वहीं पूर्व मंत्री याकूब मलिक के अधिवक्ता अनिल बख्शी ने बताया कि आईपीसी की धारा 420, 269, 270, 272, 273 वह 120b में 7 साल से कम की सजा है। अधिवक्ता ने बताया कि 2006 में फूड सेफ्टी एक्ट आया था जिसके बाद 2011 में उक्त एक्ट में संशोधन हुआ उसके बाद धारा 269 270 7273 स्वयं खत्म हो चुकी है और वही बताएं की धारा 272, 273 आईपीसी में छह माह सजा और ₹1000 का जुर्माना है वही एक्ट में संशोधन होने के बाद उत्तर प्रदेश में इन धाराओं में संशोधन पर उम्र कैद की सजा है।

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