
नियामक अनुपालन में गड़बड़ी पर कार्रवाई करते हुए आरबीआई ने इन 4 सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना
रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन नहीं करने पर चार सहकारी बैंकों पर कुल 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। चार अलग-अलग प्रकाशनों के अनुसार, नियामक अनुपालन में त्रुटियों के लिए जुर्माना लगाया गया है और बैंकों का अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाने का इरादा नहीं है, आरबीआई ने एक बयान में कहा।
को-ऑपरेटिव बैंक पर 1.5 लाख रुपये और महेश अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, अहमदपुर, महाराष्ट्र पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा, नांदेड़ मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक, नांदेड़, महाराष्ट्र पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश के शहडोल में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना 2014 के प्रावधानों का पालन करने में विफलता और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशानिर्देशों का पालन न करने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।