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एक मिनट से कम वक्त में आधार से लिंक हो जाएगा पैन, जानिए पूरा प्रोसेस

आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आप अपने पैन कार्ड को महज चंद सेकेंड में आधार से जोड़ सकेंगे। आयकर विभाग ने इसके लिए नई ई-सुविधा शुरू की है। आयकर विभाग ने अपने वेबसाइट  http://www.incometaxindiaefiling.gov. पर एक नया लिंक शुरू किया है। इससे पैन कार्ड धारकों को अपनी दोनों विशिष्ट पहचान संख्या को आपस में जोड़ने में आसानी होगी। पंजीकरण जरूरी नहीं: इस सुविधा का प्रयोग करने के लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। इसे कोई भी उपयोग कर सकता है।
31 मार्च से पहले करा लें पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक, 31 मार्च तक पैन से लिंक न होने पर डिएक्‍टिवेट हो जाएगा आधार, इनकम टैक्‍स भरने के लिए नहीं हो पाएगा पैन कार्ड का इस्‍तेमाल
आधार अनिवार्य: दरअसल सरकार ने वित्त अधिनियम-2017 के तहत पैन और आधार को आपस में जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। यह एक जुलाई 2017 से प्रभावी होगा। आधार को पैन के साथ जोड़ने पर एक फायदा ये भी होगा कि आपको आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद अलग से एक फॉर्म भेजने की जरुरत नहीं होगी। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रिटर्न की पहचान पूरी हो जाएगी।

ऐसे आधार से लिंक करें
आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर LINK AADHAR नाम से एक लिंक डाला है, जहां से आप काफी आसानी से अपना आधार पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा। यहां पैन संख्या, आधार संख्या और आधार कार्ड में दर्ज नाम लिखना होगा। इसके बाद कैप्चा इमेज डालकर आप अपनी जानकारियां सबमिट करें।

सत्यापन के बाद प्रक्रिया पूरी
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से पुष्टि होने के बाद यह जुड़ जाएंगे। अगर आपको आधार कार्ड को पैन से लिंक करते समय नाम में अंतर होने की वजह से कोई गड़बड़ होती है तो ऐसी स्थिति में आधार ओटीपी की जरूरत होगी। यह एक बार भेजे जाने वाला पासवर्ड आपके आधार पर पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा।

यह जरूरी बात पढ़ना न भूलें
आधार को पैन से लिंक करते समय यह जरूरी है कि दोनों ही दस्तावेजों में आपकी जन्मतिथि और आपका लिंग एक ही हो। अगर इनमें कोई अंतर होता है तो आधार को पैन से लिंक नहीं किया जा सकेगा। आपको बता दें कि फाइनेंस एक्ट 2017 के तहत सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि टैक्स जमा करते समय आपको अपना आधार नंबर या फिर आधार एनरोलमेंट आईडी बतानी होगी।

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