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यूपी: लखनऊ में धारा 144 लागू

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में कोरोना के नए वैरीएंट के चलते धारा 144 लागू कर दी गई। जानकारी के मुताबिक क्रिसमस डे नए साल के जश्न प्रवेश परीक्षा और त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है। प्रशासन ने बताया कि आगामी 30 दिनों के लिए या धारा 144 लागू की गई है। प्रदेश में या धारा 7 दिसंबर से शुरू होकर 5 जनवरी 2022 तक लागू रहेगी। वहीं प्रशासन ने फैसला किसान संगठनों व अन्य संभावित धरना प्रदर्शन के चलते लिया।

आदेशानुसार विधानसभा के आसपास धरना पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा वहीं विधानसभा के आसपास ट्रैक्टर ट्राली, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर और हथियार लेकर आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।

गौरतलब है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर धर्म स्थलों पर 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे वही बंद स्थानों पर एक समय में सबसे ज्यादा लोगों के खट्टे होने पर रोक रहेगी।

आपको बता दें कि धारा 144 के दौरान जरूरी सेवाओं में छूट रहेगी चिकित्सा सेवाएं नियमित रूप से जारी रहेंगी वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए। वही निश्चित संख्या में ज्यादा लोग मौजूद होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी वहीं प्रशासन ने इस दौरान आमजन से सहयोग की अपील की है।

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