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उत्तराखंड में सख्त धर्मांतरण रोधी संशोधन ​बिल किया गया पारित, जानिए क्या होगा प्रावधान

उत्तराखंड :  उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बुधवार को धर्मांतरण रोधी संशोधन विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक को गैर जमानतीय अपराध करार दिया गया हैं। इसके साथ ही जबरन धर्म परिवर्तन के दोषियों के लिए तीन साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी रहेगा। इसके साथ ही साथ कम से कम 50 हजार रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।इस संशोधन के बाद अपराध करने वाले को कम से कम 5 लाख रुपये की मुआवजा राशि का भुगतान भी करना भी पड़ सकता है जो पीड़ित को दी जाएगी।

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जानिए क्या कहता है धर्मांतरण रोधी संशोधन विधेयक

इसके साथ ही उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने मंगलवार को इस विधेयक को पेश किया था। बिल पेश करते हुए कहा था कि, ”संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 के अनुसार हर धर्म को समान रूप से प्रबल करने के उद्देश्य में आ रही दिक्कतों से निपटने के लिए संशोधन विधेयक लाया गया है। पहले राज्य में अवैध धर्मांतरण के लिए जुर्माना लगाने के अलावा एक से सात साल तक की सजा का प्रावधान था”

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विधेयक के अनुसार, ‘कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बल, प्रलोभन या कपटपूर्ण साधन द्वारा एक धर्म से दूसरे में परिवर्तित या परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगा. कोई व्यक्ति ऐसे धर्म परिवर्तन के लिए उत्प्रेरित या षड्यंत्र नहीं करेगा.’

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