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Startup: युवाओं के लिए योगी सरकार ने तैयार किया स्टार्टअप का मास्टर प्लान, जल्द बदलेगी तकदीर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश मेें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुआई वाली सरकार ने प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ‘एक आइडिया बदल सकता है आपका जीवन’ के मूलमंत्र को धरातल पर उतारते हुए स्टार्टअप का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने सोमवार को बताया कि मास्टर प्लान के तहत आधा दर्जन नए क्षेत्रों के स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें महिलाओं, ग्रामीण प्रभाव वाले, सर्कुलर इकोनॉमी, सौर ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और व्यवसायीकरण आदि स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। सीएम योगी के निर्देश पर ‘स्टार्टअप नीति 2020’ को आईटी और इलेक्ट्रानिक्स विभाग ने संशोधित कर लिया है। संशोधित उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 पर कैबिनेट में जल्द मुहर लगेगी।

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संशोधित नीति में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। योगी सरकार स्टार्टअप आइडिया से उत्पाद बनाने पर पांच लाख रुपये और उसे बाजार में लांच करने पर 7.50 लाख रुपये देगी। स्टार्टअप्स को एक साल के लिए 17,500 रुपये मासिक भरण-पोषण भत्ता भी दिया जाएगा। संशोधित नीति में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लक्ष्य को तीन से बढ़ाकर 10 किया गया है। इसके अलावा व्यवहारिक आवश्यकताओं को देखते हुए महिला नेतृत्वयुक्त स्टार्टअप, ग्रामीण प्रभाव स्टार्टअप, सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप, नवीकरणीय ऊर्जा स्टार्टअप, जलवायु परिवर्तन स्टार्टअप और व्यवसायीकरण आदि की परिभाषाओं को नीति में पारिभाषित किया गया है।

सरकार का दावा है कि इससे इन क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं की तकदीर बदलेगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को ध्यान में रखते हुए संशोधित नीति के लक्ष्यों को साधने के लिए युक्ति संगत बनाया गया है। प्रदेश में स्टार्टअप सेक्टर इतनी तेजी से विकसित हो रहा है कि पिछले दो वर्षों में ईको सिस्टम में हुए बदलाव के कारण स्टार्टअप नीति को संशोधित किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के अब तक के कार्य, प्रदर्शन, अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्द्धा और जनवरी 2023 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को ध्यान में रखते हुए लक्ष्यों को साधने के लिए युक्ति संगत बनाया गया है। इसके अलावा निवेशकों के लिए नीति को अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रोत्साहन पैकेजों के पुनर्गठन के लिए नीति में संशोधन किया गया है।

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