
बिहार वासियों ने ली राहत की सांस, कोरोना गाइडलाइन लाइन्स की इन पाबंदियों में मिलेगी छूट
बिहार। नीतीश सरकार ने प्रदेश वासियों को कोरोना गाइडलाइन में कुछ हद तक छूट देने का फैसला किया है। जिसके चलते स्कूल-कालेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हाल, शापिंग माल, पार्क, मंदिर, मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थलों को सशर्त खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही नौवीं कक्षा से ऊपर के स्कूल व कोचिंग सेंटर 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सामान्य चालू किये जा सकते है। सभी सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे। केवल टीका प्राप्त आगंतुकों को ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी।
सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित आपदा प्रबंधन समूह की मीटिंग के दौरान यह फैसला लिया गया। इसके साथ कोरोना की नई गाइडलाइन भी जारी की गई। जोकि सोमवार से प्रभावी होगी। नई गाइडलाइन से जुड़ी जानकारी सीएम नीतीश कुमार ने अपने ऑफिसियल ट्विटर हैंडल से साझा करते हुए बताया कि, “सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शापिंग मॉल एवं धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सभी पार्क एवं उद्यान सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्वीमिंग पुल, रेस्टॉरेंट एवं खाने की दुकानें 50 फीसद क्षमता के साथ खुल सकेंगी।विवाह समारोह व श्राद्ध कार्यक्रम अब 200 व्यक्तियों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। अभी तक इसकी सीमा 50 व्यक्तियों की थी। इसके अलावा जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर आयोजित हो सकेंगे।”