हाई कोर्ट से सौम्या गुर्जर को लगा बड़ा झटका, पद से सस्पेंशन रहेगा बरकरार
ग्रेटर नगर निगम की निलंबित मेयर डॉ. सौम्या गुर्जर को राजस्थान हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। ग्रेटर मेयर पद से सौम्या का सस्पेंशन रहेगा बरकरार, 6 माह में सरकार को न्यायिक जांच पूरी करने के आदेश, तब तक शील धाभाई बनी रहेंगी मेयर।
जयपुर। ग्रेटर नगर निगम मेयर के निलंबन विवाद में आज राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इसमें निलंबित मेयर डॉ. सौम्या गुर्जर को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी की डीबी ने सौम्या की याचिका को खारिज करते हुए 6 माह के अंदर मामले की न्यायिक जांच पूरी करके उससे अवगत करवाने के लिए कहा है।
कोर्ट के इस फैसले पर सौम्या गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे अभी कोर्ट के आदेशों की कॉपी का इंतजार कर रहीं हैं। कॉपी आने के बाद उसका विधिक अध्ययन करवाकर आगे अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करेंगी। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान हाई कोर्ट के इस फैसले के साथ ही अब कार्यवाहक मेयर शील धाभाई के लिए अगले 6 माह तक मेयर पद पर बने रहने का रास्ता भी साफ हो गया है।
सौम्या गुर्जर के वकील आशीष शर्मा ने मीडिया से वार्तालाप में बताया कि कोर्ट ने हमारी याचिका को खारिज कर दिया है। आशीष ने बताया कि अब हमारे पास आगे इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करने का विकल्प भी है। इसके अलावा हम आदेशों की कॉपी का अध्ययन करेंगे और उसमें देखेंगे कि कोर्ट ने सरकार के किन बिंदुओं को आधार मानते हुए ये फैसला दिया है।