सिंगल यूज प्लास्टिक पर दिल्ली में लगी रोक, इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर एक लाख के जुर्माने के साथ होगी ये कार्यवाही…
दिल्ली : दिल्ली सरकार(Delhi Government) ने आज से दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक की तय वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगा दिया है. दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक(single use plastic) वाले वस्तुओं के निर्माण, वितरण , भंडारण और बिक्री सभी पर प्रतिबन्ध तय किया गया है. सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करते पड़े जाने पर व्यक्ति पर सख्त कार्यवाही की जाएगी. इसको लेकर दिल्ली सरकार ने बताया कि 10 जुलाई तक केवल चेतावनी नोटिस जारी किया जाएगा और उसके बाद एक्शन लेने का काम शुरू होगा.
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एक लाख रुपये का जुर्माना या पांच साल तक की कैद
दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय(Gopal Rai) ने जानकारी देते हुए बाताया की, ”एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत एक लाख रुपये का जुर्माना या पांच साल तक की कैद हो सकती है. उन्होंने कहा कि 10 जुलाई तक चेतावनी नोटिस जारी किया जाएगा और उसके बाद एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लागू करने और लोगों को विकल्प मुहैया कराने पर समान रूप से ध्यान देगी.”
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प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले 19 उत्पादों पर लगी रोक
वही इस फैसले को लेकर दिल्ली सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि, ”सिंगल यूज वाले प्लास्टिक से बनने वाले उत्पादों के निर्माण से जुड़े पक्षों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं. इनके अलावा स्टॉक रखने वालों, आपूर्तिकर्ताओं एवं वितरकों को भी इन उत्पादों के कारोबार से दूर रहने को कहा गया है. इसका उल्लंघन करने वाली कंपनियों को जुलाई के पहले सप्ताह में चलाए जाने वाले अभियान में बंद कर दिया जाएगा.”
सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबन्ध के चलते कुल 19 उत्पादों पर रोक लगाई गयी है. इनमें गुब्बारों, झंडों, कैंडी, आइसक्रीम में लगने वाली प्लास्टिक स्टिक, थर्माकॉल से बनी प्लेट, कप, गिलास, प्लास्टिक के चम्मच, कांटे, चाकू, तश्तरी के अलावा मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण पत्र और सिगरेट पैकेट की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली फिल्म और 100 माइक्रॉन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर भी शामिल हैं.