
दिल्ली : CAA में संशोधन करने की मांग को लेकर सिख समुदाय ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र
नई दिल्ली : नए नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) में संशोधन की मांग दिल्ली के सिख समुदाय के संगठन द्वारा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के प्रमुख मनजिंदर सिरसा ने पत्र लिखकर अफगानिस्तान से भारत आने वाले सिख तथा हिंदू को नए नागरिकता कानून के अंतर्गत यहां की नागरिकता नहीं मिल सकती है। सिर्फ अनिर्दिष्ट अप्रवासियों पर ही सीएए लागू होता है। 2014 के बाद यह भारत आने वालों पर नहीं लागू होता है।
तालिबान के क़ब्ज़े के बाद अफ़गानिस्तान से निरंतर अफ़ग़ानी सिख भारत आ रहे हैं। अधिकतर सिखों ने कहा कि अब वे अफ़ग़ानिस्तान लौट कर नहीं जाएंगे। यही कारण है कि सिखों के संगठन अब गृहमंत्री अमित शाह से नए नागरिकता क़ानून में संशोधन की मांग कर रहे हैं।
जिससे भारत की नागरिकता अफ़ग़ानी सिखों को मिल सके। नए नागरिकता क़ानून के अनुसार केवल ग़ैर मुस्लिम शरणार्थी जो 2014 से पहले आए थे उनको ही भारत की नागरिकता मिल सकती है।
गृहमंत्री अमित शाह को दिल्ली में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा पत्र लिखा गया है। कमेटी द्वारा मांग की गई है कि नए नागरिकता क़ानून में परिवर्तन किया जाए। केवल साल 2014 से पहले आए शरणार्थियों पर नया नागरिकता क़ानून लागू होता है। भारत की नागरिकता इस कारण से अफगानिस्तान से आ रहे सिखों तथा हिंदुओं को नहीं मिल सकती है।