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अतीक को झटका,एमपी-एमएलए कोर्ट ने जमानत निरस्त की जमानत

राजू पाल की 2005 में हुई हत्या के गवाह उमेश पाल को धमकाने और जानलेवा हमले के मामले में

इलाहाबाद: बाहुबली अतीक अहमद को प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अतीक अहमद को बसपा विधायक राजू पाल की 2005 में हुई हत्या के गवाह उमेश पाल को धमकाने और जानलेवा हमले के मामले में 2009 में मिली जमानत खारिज कर दी है।

वह अहमदाबाद जेल में बंद है। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ला ने इस मामले की सुनवाई की। सभी पक्षों को सुनने के बाद उन्होंने थाना धूमनगंज में दर्ज अपराध संख्या 270/2007 के मामले में 10 फरवरी, 2009 को प्रभारी सत्र न्यायाधीश द्वारा अतीक अहमद को दी गई जमानत को निरस्त कर दिया।

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