Delhi

SC ने GATE एग्जाम को टालने से किया साफ इंकार, कही ये बात

दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए होने वाली GATE 2022  परीक्षा टालने की मांग को खारिज कर दिया है। बता दें कि याचिकाकर्ता ने कोविड की तीसरी लहर के चलते परीक्षा टालने की मांग की थी। गेट की परीक्षा 5 फरवरी से होनी है। इस दौरान कोर्ट ने सुनवाई से मना करते हुए कहा कि परीक्षा से 48 घंटा पहले इसे टालने को लेकर सुनवाई छात्रों के मन में अनिश्चितता पैदा करेगी।

फिलहाल गेट की परीक्षा को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कुछ छात्रों और कोचिंग संस्थान के संचालकों ने याचिका दाखिल किया था। इस दौरान जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, सूर्य कांत और विक्रम नाथ की बेंच याचिकाकर्ताओं की दलील पर आश्वस्त नज़र नहीं आई।  बेंच के अध्यक्ष जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, “आप बता रहे हैं कि 9 लाख छात्र परीक्षा में बैठने वाले हैं। इनमें से लगभग 20 हज़ार ने परीक्षा टालने की मांग पर ऑनलाइन हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इस समय अगर हम इस मांग पर सुनवाई शुरू करते हैं तो यह सिर्फ अनिश्चितता पैदा करेगा। जिन छात्रों ने परीक्षा में शामिल होने की तैयारी कर ली है, वह परेशान होंगे।”

वकील पल्लव मोंगिन ने कोरोना फैलने को लेकर जताया अंदेशा

याचिकाकर्ता के लिए पेश वकील पल्लव मोंगिया ने परीक्षा के आयोजन से कोरोना फैलने का अंदेशा जताया।  लेकिन जज ने कहा, “पहली और दूसरी लहर की तुलना में इस बार स्थिति अलग है। अब जब सारी चीजें एक-एक कर खुल रही हैं, एक शैक्षणिक मामले में कोर्ट का दखल देना सही नहीं लगता. परीक्षा के आयोजन पर अधिकारियों को ही फैसला लेने दिया जाना चाहिए।” कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा की अधिसूचना अगस्त 2021 में ही जारी हो गई थी।

छात्रों का करियर प्रभावित नहीं किया जा सकता

एक अन्य याचिकाकर्ता के लिए पेश वकील सतपाल सिंह ने कहा कि, इन दिनों कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन जैसे आदेश अमल में हैं। ऐसे में परीक्षा को 1 महीना टाल देना सही होगा। जिसपर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, “यह कैसे कहा जा सकता है कि 1 महीना बाद सब कुछ सही हो जाएगा। कहीं न कहीं कुछ समस्या रहेगी ही, कुछ राज्यों में समस्या होने के चलते छात्रों का करियर प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए.”

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