RBI गवर्नर बोले- चार महीने का समय है, आराम से जमा कीजिए नोट, 50 हजार से ज्यादा पर…
शक्तिकांत दास ने कहा- डेट लाइन के बाद भी लीगल रहेंगे 2000 के नोट
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपये के नोट बदलने को कहा था, जिसकी प्रक्रिया मंगलवार (23 मई) से देश के सभी बैंकों में शुरू हो जाएगी। सोमवार को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लोग नोट बदलने के लिए बैंकों में भीड़ ना लगाएं। हमने चार महीने का वक्त दिया है। आप आराम से नोट बदलिए, लेकिन समय सीमा को गंभीरता से लीजिए।
गवर्नर शक्तिकांत ने कहा कि डेडलाइन 30 सिंतबर के बाद भी 2000 के नोट लीगल टेंडर रहेंगे यानी वैध रहेंगे। RBI ने 19 मई को 2000 रुपये के नोट बंद करने की घोषणा की। 30 सितंबर तक ऐसे नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा।
RBI गवर्नर ने कहा- घबराने की जरूरत नहीं
RBI गवर्नर ने बैंकों से कहा गया है कि गर्मी को देखते हुए वो लोगों के लिए छायादार जगहों और पानी का इंतजाम करें। कितने नोट बदले गए और कितने जमा किए गए इसका रोजाना हिसाब रखें। उन्होंने कहा कि जो भी परेशानी आएगी, उसे दूर किया जाएगा। हम भी बैंकों के माध्यम से इस प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। चिंता वाली कोई बात नहीं है। करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशन के तहत ही हमने 2000 रुपये के नोट सर्कुलेशन से हटाने का काम शुरू किया है।
50 हजार से ज्यादा जमा करने पर देनी होगी जानकारी
गर्वनर शक्तिकांत दास ने कहा कि पहले भी दुकान में लोग 2000 रुपये के नोट नहीं लेते थे। हमारे ऐलान के बाद यह शायद और बढ़ गया है। हमने कहा था कि ये लीगल टेंडर बना रहेगा। आप 2000 रुपये के नोटों से खरीदारी कर सकते हैं। 30 सितंबर तक अधिकतर नोट हमारे पास आ जाएंगे और फिर हम फैसला करेंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि 50 हजार रुपये से ज्यादा जमा करने पर आपको नियमों के अनुसार उसकी जानकारी देनी होगी, जैसा अभी तक चलता आ रहा है।
#WATCH | #Rs2000CurrencyNote | "…Time is given up to Sept 30 (for exchange of notes) so that it is taken seriously, otherwise, if you leave it open-ended, it become kind of an endless process," says RBI Governor Shaktikanta Das. pic.twitter.com/vsb34M57qN
— ANI (@ANI) May 22, 2023