रणजीत सिंह हत्याकांड: डेरा प्रमुख समेत सभी दोषियों को उम्रकैद और अर्थदंड की सजा
अदालत ने राम रहीम उम्र कैद की सजा के साथ साथ ₹31 का जुर्माना
चंडीगढ़ : रणजीत सिंह हत्याकांड में आज बड़ा फैसला सामने आया है । रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में 19 साल के बाद आज पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने डेरा मुखी राम रहीम समेत पांच दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई।
बता दें कि सुनवाई करते समय पंचकूला की विशेष अदालत ने राम रहीम उम्र कैद की सजा के साथ साथ ₹31 का जुर्माना भी लगाया है वही उनके साथ अन्य चार सहयोगियों पर 50 ₹50000 का अर्थदंड लगाया गया है। पंचकूला की विशेष अदालत के फैसले के बाद राम रहीम हाई कोर्ट जा सकते हैं।
आपको बता दें कि आज डेरा प्रमुख राम रहीम के खिलाफ सुनवाई के दौरान पूरे पंचकूला में धारा 144 लगी। परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। धारदार हथियार लाने पर प्रतिबंध लगाया गया था।
जानें क्या है पूरा मामला…
बता दें कि कुरुक्षेत्र के रहने वाले रणजीत सिंह 10 जुलाई 2002 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रणजीत सिंह सच्चा डेरा सौदागर का मैनेजर था। और उसी डेरे का प्रमुख राम रहीम है। यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख राम रहीम ने शक के मामले में रणजीत सिंह की हत्या कराई थी।
2007 में कोर्ट में आरोपियों को चार्ज फ्रेम किए थे। लेकिन इस दौरान डेरा प्रमुख का नाम नहीं था। वहीं 2003 में सीबीआई को जांच सौंपने के बाद 2006 में राम रहीम के ड्राइवर खट्टा सिंह के बयान के बाद डेरा प्रमुख का नाम इस हत्याकांड में शामिल किया गया जिस पर आज फैसला आया।