
पंजाब: ‘एक विधायक-एक पेंशन’ कानून हुआ लागू, CM बोले- बचेगा पैसा
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यदि उन्होंने कहा कि इस विधेयक को मंजूरी मिलने से जनता के
पंजाब: पंजाब से जुड़ी राजनीति की एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक विधायक एक पेंशन कानून पर मुहर लगा दी है। अब विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए ही टेंशन मिलेंगे इससे जुड़े विधेयक को राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यदि उन्होंने कहा कि इस विधेयक को मंजूरी मिलने से जनता के टैक्स का काफी पैसा बचेगा साथ ही विधायकों को अलग-अलग मिलने वाली पेंशन का अंत हो गया है।
काबुल: महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन, तालिबान लड़ाकों ने की हवाई फायरिंग
गौरतलब है कि पहले एक से ज्यादा बार विधायक चुने जाने पर विधायक अलग-अलग कार कार के लिए पेंशन मिला करती थी लेकिन अब विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राज्यपाल जी ने एक विधायक एक पहचान वाले गजट नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी है जिससे जनता के टैक्स का पैसा बचेगा।
मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है कि माननीय राज्यपाल जी ने "एक विधायक-एक पेंशन" वाले बिल को मंज़ूरी दे दी है…सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे जनता का बहुत टैक्स बचेगा। pic.twitter.com/KvRN02PJ65
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) August 13, 2022
बता दें कि विधायक को एक कार्यकाल के लिए ₹75000 की पेंशन मिलती है। इसके बाद आगे की हर एक का कल के लिए अलग छात्र परिषद पेंशन राशि मिलती थी अब तक 250 से ज्यादा पूर्व विधायकों को पेंशन मिल रही थी हालांकि इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद आपसे एक विधायक को सिर्फ एक ही पेंशन मिल सकेगी।