राज्यपाल के खिलाफ SC पहुंची पंजाब सरकार, कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट
मुख्य न्यायाधीश ने कहा- विधेयकों पर कार्रवाई पहले ही होनी चाहिए
नई दिल्ली: देश की शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार की याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्यपालों को मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आने से पहले ही विधेयकों पर कार्रवाई करनी चाहिए।
दरअसल, पंजाब सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में पंजाब सरकार ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल विधेयकों को मंजूरी देने में देरी कर रहे हैं। याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि राज्यपाल ने उनके पास भेजे गए विधेयकों पर कार्रवाई की है और पंजाब सरकार ने बेवजह यह याचिका दायर की है।
10 नवंबर को फिर होगी मामले में सुनवाई
इस पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्यपालों को मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आने से पहले कार्रवाई करनी चाहिए। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है तो राज्यपाल कार्रवाई करते हैं, यह बंद होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यपालों को यह पता होना चाहिए कि वह जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल कुछ दिनों में स्टेटस रिपोर्ट देंगे। अब 10 नवंबर को फिर से इस मामले पर सुनवाई की जाएगी।