
बड़ी खबर: राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड के गठन वाली याचिका SC से खारिज
सुप्रीम कोर्ट में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए गुजरात और उत्तराखंड में कमेटी गठित करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। उच्च न्यायालय ने यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि याची ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए गुजरात और उत्तराखंड में कमेटी गठित करने के फैसले को चुनौती दी थी। याचिका को सीजेआई जस्टिस डिवाइस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने खारिज कर दिया है। समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले उससे जुड़े हर पहलू पर विचार करने के लिए कमेटी गठित की है।
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आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए गुजरात और उत्तराखंड में कमेटी गठित करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। जिस पर आज विवाहित चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में सुनवाई की। सीजीएचएस टीचर नेताओं ने याची के वकील से पूछा कि इसमें गलत क्या है संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 162 के तहत राज्यों को कमेटी बनाने का अधिकार है इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है।