Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश में OBC कोटा बढ़ाने के अध्यादेश पर जारी रहेगी रोक, रोक हटाने से HC का इनकार

मध्यप्रदेश सरकार के ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने वाले अध्यादेश से एमपी हाईकोर्ट ने रोक हटाने से इनकार कर दिया है।

मध्यप्रदेश सरकार के एडवोकेट जनरल पीके कौरव ने जानकारी दी कि आरक्षण की सीमा को राज्य सरकार ने 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने वाले अध्यादेश से रोक हटाने का आग्रह किया था।

हाईकोर्ट से राज्य सरकार ने कहा था कि 19 मार्च, 2019 के स्थगन आदेश के कारण अध्यादेश पर स्नातकोत्तर मेडिकल कोर्स और सरकारी भर्तियों में दाखिले पर असर पड़ा है।

कौरव ने कहा कि बुधवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस वीके शुक्ला की खंडपीठ ने कहा था, वह अंतिम सुनवाई अध्यादेश का विरोध करने वाली याचिकाओं पर 20 सितंबर से करेगी।

याचिकाकर्ताओं के वकील आदित्य सांघी ने कहा कि राज्य में अध्यादेश से शिक्षा और सरकारी नौकरियों में कुल आरक्षण बढ़कर 63 फीसदी हो जाता, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 50 फीसदी निर्देशित सीमा से कहीं अधिक है।

ट्विटर ने अपने नए फीचर Super Follows को किया लांच, जानें क्या इसमें ख़ास

Follow Us
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
%d bloggers like this: