Delhi

सेंट्रल विस्टा पर दायर याचिका खारिज, याचिकाकर्ता पर लगाया गया 100000 का जुर्माना

हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट पर रोक लगाने के लिए दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है मिली जानकारी के माने तो दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर ₹100000 का जुर्माना भी लगाया है वही केंद्र सरकार ने इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया था इसमें केंद्र ने याचिका खारिज करने और याचिकाओं पर जुर्माना लगाने की मांग भी की थी। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था की प्रोजेक्ट का काम रोकने के लिए जनहित का बहाना बनाया गया है याचिका कानूनी प्रक्रिया का सरासर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।

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Petition filed on Central Vista

19 अप्रैल 2021 को DDMA ने जारी किया था आदेश

कोर्ट ने केंद्र द्वारा दिए गए हलफनामे में इस बात को कहा गया है कि DDMA यानी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 19 अप्रैल 2021 को एक आदेश जारी किया था जिसके अनुसार कर्फ्यू काल में उन जगहों पर निर्माण कार्य जारी रखा जा सकता है जहां मजदूर उसी साइट पर रह रहे हो यहां 19 अप्रैल से 400 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे फिलहाल ढाई सौ मजदूर काम कर रहे हैं वह वहीं रह रहे हैं।

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मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार द्वारा सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के मामले के साथ-साथ और भी तीन मुद्दों पर सुनवाई की जाने वाली है। 12वीं बोर्ड (CBSE और ICSE) की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो वहीं कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर भी आज सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होनी है। इसके अलावा वैक्सीन सप्लाई से जुड़े मामले में भी आज सुनवाई होना है।

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