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पटना हाईकोर्ट ने बढाई सहारा प्रमुख सुब्रत राय की दिक्कते, जारी किया गिरफ्तारी वॉरंट

पटना : सहारा ग्रुप के मुखिया सुब्रत राय की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। आज (शुक्रवार) को पटना हाईकोर्ट(Patna High Court )ने सुब्रत राय(Subrata Roy) के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट(arrest warrant) जारी कर दिया है। सहारा ग्रुप के मुखिया सुब्रत राय की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। आज (शुक्रवार) को पटना हाईकोर्ट ने सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी कर दिया है। उच्‍च न्‍यायालय के आदेश के बावजूद सुब्रत रॉय शुक्रवार को कोर्ट में पेश में नहीं हुए, जिसके बाद मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया.

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ये है मामला 

दरअसल, सहारा कंपनी ने अपनी अलग-अलग स्कीम में हजारों उपभोक्ताओं से निवेश के नाम पर पैसा जमा करवाया था। और अवधि पूरी होने के बाद भी कंपनी ने उपभोक्ताओं को पैसे नहीं लौटाया। जहां 2000 से ज्यादा लोगों ने पटना हाईकोर्ट में सुब्रत राय के खिलाफ याचिका दायर की थी। वहीं गुरुवार (12 मई) को इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप कुमार ने कहा कि आज ( शुक्रवार ) सुबह 10:30 बजे मालिक सुब्रत राय किसी भी हाल में कोर्ट में हाजिर होना होगा। लेकिन जब सुब्रत राय आज अदालत में हाजिर नहीं हुए तो, कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी कर दिया गया।

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‘सुब्रत रॉय हाई कोर्ट से बड़े नहीं’-पटना हाईकोर्ट

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सहारा के निवेशकों के वकील प्रत्युष कुमार के मुताबिक जस्टिस संदीप कुमार ने कहा कि सुब्रत रॉय हाई कोर्ट से बड़े नहीं हैं. आज (गुरुवार) कोर्ट में पेश न होकर उन्होंने बड़ी गलती कर दी है. बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान सुब्रत रॉय को 12 मई को पटना हाई कोर्ट में फिजिकली पेश होने का आदेश दिया गया था, पर गुरुवार को सुब्रत राय कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे.

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