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फोर्टिस हेल्थकेयर के प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने फोर्टिस हेल्थकेयर के प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह की अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। दरअसल शिविंदर पर रेलिगेयर फिरवेस्ट लिमिटेड के 2400 करोड़ रुपये में हेरफेर करने का आरोप है।

 

 

मानवीय आधार पर खारिज अर्जी

 

 

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने मानवीय आधार को ऊपर रखते हुए राहत की अपील खारिज कर दी। दरअसल आरोपी शिविंदर ने अपने मामा के अंतिम संस्कार में शामिल होने और बीमार मां की मदद के लिए जमानत मांगी थी।

 

 

2400 करोड़ रुपये के हेरफेर का है मामला 

 

 

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि, उन्होंने 2400 करोड़ रुपये के हेरफेर किया है। और रिहा होने पर फरार हो सकता है। जिसके बाद पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, ऐसा संभव है कि राहत दिए जाने पर आरोपी फरार हो सकता है। इसलिए उसकी अंतरिम जमानत अर्जी खारिज की जाती है।

 

 

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