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अब मादक पदार्थों की पैकिंग पर लिखना होगा ‘तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु’, केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन्स

दिल्ली : सिगरेट और अन्य तंबाकू पदार्थों की पैकिंग के लिए केंद्र सरकार ने अब नए निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अब सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के पैकेटों पर बड़े अक्षरों में ”तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु” लिखना होगा। इसके अलावा पैकेट के पिछले हिस्से में काली पृष्ठभूमि पर सफेद अक्षरों में आज ही छोड़े, कॉल करें 1800-11-2356 लिखा होगा। नया नियम 1 दिसंबर 2022 से लागू होगा। आपको बता दें कि इससे पहले तंबाकू पदार्थों के पैकेट पर तंबाकू यानी दर्दनाक मौत लिखा होता था।

 

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इस तारीख से लागू होगा नया नियम

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार, यह नियम 2008 में संशोधन करके नियम 21 जुलाई को जारी किए गए आदेशानुसार सभी तंबाकू उत्पाद पैक के लिए नई स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है। ये नए नियम 1 दिसंबर 2022 से लागू होंगे।

 

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नाबालिग बच्चों को मादक पदार्थ बेचने पर होगी सजा

इसके साथ किसी भी तरह के मादक पदार्थ को किसी नाबालिग को बेचना बाल न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 का उल्लंघन है। इस कानून के तहत आरोपी को 7 साल की सजा के साथ एक लाख रुपए का जुर्माना भरने का प्रावधान है.

 

 

 

 

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