मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए जारी अधिसूचना
मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव 6 दिसंबर के बाद कभी भी हो सकते हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश के लागू होने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के कार्यक्रम की घोषणा की है। इसके तहत नए परिसीमन के रद्द होने से प्रभावित पंचायतों की मतदाता सूची नए सिरे से तैयार की जाएगी।
फोटो सहित मतदाता सूची का प्रारूप 29 नवम्बर को ग्राम पंचायत एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाशित किया जायेगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन छह दिसंबर को दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद किया जाएगा।
राज्य चुनाव आयोग के सचिव बी एस जमोद ने कहा कि गुरुवार से मतदाता सूची पर काम शुरू हो जाएगा। 26 नवंबर तक रजिस्ट्रार उन मतदाताओं की पहचान कर लेंगे जिनके नाम अन्य मतदान केंद्रों की सूची में जोड़े जाने हैं।
29 नवंबर को ग्राम पंचायत परिसर में फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा। दावा आपत्ति पर तीन दिसंबर तक विचार किया जाएगा और चार दिसंबर को निराकरण किया जाएगा। फोटो के साथ अंतिम मतदाता सूची 6 नवंबर को जारी की जाएगी। इस बीच, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग आयोग को 2014 की यथास्थिति के लिए आरक्षण सहित अन्य जानकारी प्रदान करेगा। इसके आधार पर आयोग चुनाव कार्यक्रम तैयार करेगा।