
” वैक्सीन के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता ” – सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली : देश में कोरोना (Corona) से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा टीकाकरण अभियान जारी किया गया। इस अभियान के तहत अब तक करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग चुकी हैं। इस बीच कोरोना टीकाकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई।
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण (vaccination) के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने आगे कहा, वह संतुष्ट है कि मौजूदा वैक्सीन नीति को अनुचित और स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं कहा जा सकता है।
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सरकार नीति बना सकती हैः सुप्रीम कोर्ट
SC ने आगे कहा, सरकार केवल नीति बना सकती है और जनता की भलाई के लिए कुछ शर्तें लगा सकती है। कुछ राज्य सरकारों द्वारा लगाई गई शर्त, सार्वजनिक स्थानों पर गैर-टीकाकरण वाले लोगों की पहुंच को प्रतिबंधित करने वाले संगठन आनुपातिक नहीं हैं। यहीं नहीं कोर्ट ने केंद्र को कोरोना टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभावों पर डेटा सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया है।