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शराबबंदी को लेकर नीतीश कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, पटना को 4 जोन में बांटकर सख्ती से लागू होगा कानून होगी

पटना :  बिहार में बढ़ते अवैध शराब के प्रकोप से प्रदेश को बचाने के लिए बिहार की नीतीश सरकार की कैबिनेट ने शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन कराए जाने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जिसके चलते शराबबंदी कानून के प्रभावी रूप से पालन करने और शराब के धंधेबाजों पर सख्ती के लिए पटना को चार जोन में बांटा गया है।इनमें बाढ़, मसौढ़ी, पालीगंज और दानापुर अनुमंडल को मद्यनिषेध एवं उत्पाद क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।  इसके साथ ही 136 राजपत्रित-अराजपत्रित पदों का सृजन होगा।

इन पदों के सृजन से पटना जिला के बाढ़, मसौढ़ी, पालीगंज और दानापुर अनुमंडल के दुर्गम दियारा क्षेत्रों में शराबबंदी को लेकर प्रशासन सशक्त होगा और उक्त कानून का सफल कार्यान्वयन होगा। इसके साथ – साथ  राज्य आपदा प्रबंधन सेवा के लिए 57 पदों के सृजन की स्वीकृति कैबिनेट ने दी। इसमें सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के 43, उप आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के 11 और आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के तीन पद शामिल हैं।

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विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग में 88 पद स्वीकृत विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अंतर्गत नवस्थापित राजकीय पॉलिटेक्निक भागलपुर के लिए 29 शैक्षणिक व 31 तकनीकी और 16 गैर शैक्षणिक अर्थात कुल 76 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। इस विभाग के तहत तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय, दरभंगा के अनुश्रवम व संचालन के लिए 12 पदों की स्वीकृति दी गई है।

 

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