दिल्ली : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(NGT) ने दिल्ली की तीन लैंडफिल साइट्स से कूड़ा न उठा पाने पर दिल्ली सरकार पर 900 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है।
जज आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ तौर पर कहा कि, गाजीपुर, भलस्वा और ओखला में तीन डंप साइटों पर लगभग 80 प्रतिशत कचरे का निस्तारण नहीं किया गया था। पीठ ने हर एक साइट के मुताबिक, 300 करोड़ रुपये के अनुसार 900 करोड़ का जुर्माना लगाया है। साथ ही कहा कि, स्वास्थ्य की रक्षा न कर पाने के लिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली नगर निगम दोनों जिम्मेदार हैं।
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इसके अलावा दिल्ली सरकार को खरी-खोटी सुनाते हुए एनजीटी ने कहा कि, यह नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है। बताया जा रहा है कि, दिल्ली के गाजीपुर, भलस्वा और ओखला लैंडफिल साइट पर मई में विरासती अपशिष्ट 229.1 लाख मीट्रिक टन था। सितंबर में यह घ्टकर 203 लाख मीट्रिक टन हो गया। हर महीने औसतन 6.52 लाख मीट्रिक टन विरासती अपशिष्ट का निपटान किया जा रहा है।