
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना: गरीब परिवारों को जीवन व्यापन के लिए सरकार दे रही है मुआवजा, जाने आवेदन प्रक्रिया
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को 30000 रूपये का मुआवज़ा सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। इसका लाभ केवल उनही गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है।
नई दिल्ली : किसी भी परिवार का पालन पोषण या कमाई चलाने के लिए उसका मुख्य बहुत अहम किरदार निभाता है। पूरे परिवार में मुखिया ही एक ऐसा व्यक्ति होता है। जो परिवार के पालन पोषण के लिए कमाई करता है। ऐसे में अगर उस मुखिया के किसी कारण वश मृत्यु हो जाए तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। प्रदेश में ऐसी बढ़ती परेशानियों को देखते हुए योगी सरकार ने वहां के परिवारों के मदद के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत की है।
इस योजना के जरिए यूपी सरकार प्रदेश के जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो गई है उनके परिवार को अच्छे से जीवन यापन के लिए ₹30000 वित्तीय सहायता प्रदान करेगी योजना के लाभ के जरिए धनराशि प्राप्त करके आवेदक करता अपना जीवन अच्छे से व्यापन कर सकता है।
तो आइए आज हम आपको इस योजना का लाभ व आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें।
योजना का उद्देश्य:
परियार के पालन पोषण के लिए उसका मुखिया अहम किरदार निभाता है। ऐसे में अगर उसी मुखिया की मृत्यु हो जाए तो परिवार के लिए उसके जीवन व्यापन काफी कठिन हो जाता है और उसको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे परिवारों की मदद के लिए प्रदेश सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत अगर किसी परिवार के मुखिया कि किसी कारण वश मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के जीवन व्यापन के लिए प्रदेश सरकार ₹30000 वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि के जरिए लाभार्थी का परिवार अच्छे से जीवन में व्यापन कर पाएगा।
योजना के लाभ:
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा ₹30000 मुआवजा प्राप्त होगा।
- इस योजना का लाभ केवल उसी गरीब परिवार को दिया जाएगा जिसके मुखिया का किसी कारण वश मृत्यु हो गए हैं और उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा है।
- इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवार ही उठा पाएंगे।
आवेदन प्रक्रिया:
इस योजना में आवेदन की इच्छा रखने वाले परिवार के मुखिया को सबसे पहले यूपी सरकार के समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वहां पर मुखिया को वेबसाइट के मेन पेज पर नया पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा। पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करते ही आवेदक करता के सामने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2021 का आवेदन पत्र खुल जाएगा। इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा। वहां, फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारियों को आपको सही से भरना होगा और सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
पात्रता:
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक करता को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- इस योजना के लिए आवेदन करने वाले का परिवार गरीबी रेखा से नीचे संबंध रखता हो।
- मृत्यु होने वाले मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार की कुल आय ₹56000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- वहीं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवारों की आय ₹46000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
महत्वपूर्ण दस्तावेज:
इस योजना में आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने से पहले अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर, अपना आयु प्रमाण पत्र व पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास सुनिश्चित कर लें।
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