Madhya Pradesh

MP: ओबीसी आरक्षण को मिली सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी

ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराने की बात कही थी।

मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर हरी झंडी देते हुए कहा कि राज्य चुनाव आयोग एक हफ्ते में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करें। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बगैर ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराने को कहा था जिस पर राज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका दायर करते हुए ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराने की बात कही थी।

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सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलते ही शिवराज सिंह चौहान ने कोर्ट को धन्यवाद कहा इसे मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया। शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेश और कमलनाथ हमेशा संत ही करते रहे हैं कभी भी उनकी नियत ओबीसी को न्याय देने की नहीं थी कमलनाथ जी अब ओबीसी बहुत समझदार हैं आपने जो पाप किया है वह जनता जान गई है।

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी स्वागत किया है कमलनाथ ने कहा कि हम पहले ही दिन से कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत नगरी निकाय चुनाव नहीं कराना चाहिए। हमने ओबीसी आरक्षण को लेकर सदन में भी लड़ाई लड़ी और उसके बाद सदन में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पारित हुआ कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बगैर पंचायत व नगरी चुनाव नहीं होने चाहिए।

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