MP: सतना में चार लोगों को उम्रकैद, कुत्ते को मारने के विवाद में कर दी थी हत्या
अनुसार द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अमरपाटन अजीत कुमार की की अदालत ने फैसला सुनाया। बताया जा रहा है कि अभियोजन के
सतना: मध्यप्रदेश के सतना जिले के अमरपाटन कोर्ट ने हत्या के मामले में चार दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कुत्ते को मारने के विवाद में एक युवक की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।
जानकारी के अनुसार द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अमरपाटन अजीत कुमार की की अदालत ने फैसला सुनाया। बताया जा रहा है कि अभियोजन के अनुसार फरियादी ने शिकायत की थी तो अपने दरवाजे पर बैठे कुत्ते को रोटी खिला रहा था तभी आयुक्त ने तो परिवहन कुत्ते के ऊपर चला दिया इस बात का विरोध संदीप सिंह ने किया तो यादवेंद्र सिंह बघेल पिता स्वर्गीय प्रताप सिंह बघेल मुन्नू और विष्णु सिंह बघेल ने उसे लाठी डंडों से मारपीट की जिसमें संदीप बेहोश हो गया।
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संदीप के बेहोश हो जाने के बाद यादवेंद्र सिंह ने घर में शिकायत की तो अभी तूने फिर मारपीट कर दी है जिसमें संदीप की मौत हो गई। पुलिस ने मामला कोर्ट में पेश किया कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा के साथ पांच ₹5000 के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है।