MP: शादी की बात पक्की नहीं तो लड़कियां न बनाएं शारीरिक संबंध-HC
MP: अगर शादी की बात पक्की नहीं हो तो लड़कियां शारीरिक संबंध न बनाएं ऐसा कथन मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने कहा।
एक मामले में फैसला सुनाते हुए एमपी (MP) हाईकोर्ट ने यह बातें कही। हाईकोर्ट ने कहा कि भारत अभी भी एक रुढ़िवादी समाज है और यह सभ्यता के लिहाज से उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जहां शादी से पहले लड़के लड़कियों के बीच ऐसे संबंध बने।
रेप के मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में यह टिप्पणी की। खंडपीठ ने कहा कि भारत अभी भी एक रुढ़िवादी समाज है और यह सभ्यता के लिहाज से उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जहां बिना विवाह के वादे और आश्वासन के लड़के- लड़कियों के बीच ऐसे संबंध बने।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि एक लड़का अगर किसी लड़की के साथ संबंध बनाता है, उसे आगे की जिम्मेदारियों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा।
कोर्ट की ओर से यह टिप्पणी एक महिला की ओर से दायर किए गए याचिका में की गई जहां एक युवक पर पीड़िता ने रेप का आरोप लगाया था। पीड़िता ने युवक पर आरोप लगाया कि उसने शादी का झांसा देकर युवती के साथ रेप किया। आरोपी के वकील ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध आपसी सहमति से स्थापित हुए थे।
आरोपी के वकील ने यह भी दलील दी कि मुस्लिम होने के कारण से लड़की के माता पिता दोनों की शादी का विरोध कर रहे थे।
MP: भोपाल में सीएम शिवराज ने किया ध्वजारोहण, जनता के नाम दिया संदेश