मोरबी पुल हादसा : गुजरात हाईकोर्ट ने पर मांगी रिपोर्ट, ओरेवा कंपनी को नोटिस जारी
नेशनल डेस्क : गुजरात हाईकोर्ट(Gujarat High Court) ने मोरबी पुल हादसे(morbi bridge accident) पर राज्य सरकार से जांच प्रगति रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि, अब तक घटना की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने क्या किया है, उस पर उसे पूरी जानकारी दी जाए।
हाईकोर्ट के पिछले आदेश पर क्या कदम उठाए, इसके बारे में भी बताया जाए। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने पुल का रेनोवेशन करने वाले ओरेवा ग्रुप को भी नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि, इसी साल अक्तूबर में हुए इस हादसे में 135 लोगों की मौत हुई थी। हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अदालत की स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई कार्यवाही में कंपनी को प्रतिवादी बनाने की मांग की है।
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याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जज आशुतोष शास्त्री की खंडपीठ ने अजंता कंपनी को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि, कंपनी को हादसे से हुए नुकसान के भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाया जाए।