
छत्तीसगढ़ : बिलासपुर में रात 10 बजे तक खुलेंगे होटल व बार, रविवार रहेगा लाकडाउन
संक्रमण की घटती रफ्तार के साथ ही जिला अब धीरे-धीरे अनलाक होने लगा है। मंगलवार को कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी डा.सारांश मित्तर ने रात 10 बजे तक बार व होटल खोलने की अनुमति दे दी है। रविवार को पूर्ण लाकडाउन रहेगा। इस दिन आवश्यक सेवाओं को छोड़कर संपूर्ण व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी।
होटल, क्लब, बार और रेस्टोरेंट में आउटसाइड डाइनिंग की अनुमति रहेगी। इनसाइड डाइनिंग हाल या रूम में बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स आनलाइन या टेलीफोनिक आर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक अवे को प्राथमिकता देंगे।

क्लब, रेस्टोरेंट्स, होटल से डिलीवरी का समय पूर्ववत नौ बजे तक तथा आम जनता के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात 10 बजे तक ही रहेगा। होटलों में इन हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी। रात
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ये गतिविधियां रहेंगी बंद
सभी स्वीमिंग पूल, सिनेमा हाल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, वाटर पार्क तथा सामूहिक भीड़भाड़ वाले स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
स्कूल एवं कालेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी।
शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस व अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी।
सभी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक, खेल, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
चौपाटी जैसे स्थल नहीं खुलेंगे।
शाम छह बजे खुलेंगी ये दुकानें
सभी प्रकार की स्थाई व अस्थाई दुकानें, शापिंग माल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, फल एवं सब्जी मंडी बाजार, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम इत्यादि रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से शाम छह बजे तक खोले जा सकेंगे।
रात्रिकालीन कर्फ्यू में इनको रहेगी छूट
शाम छह से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान पेट्रोल पंप, मेडिकल दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट्स से होम डिलीवरी तथा थोक माल, वेयरहाउस, कार्गो, फल, सब्जी की लोडिंग, अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
रविवार को पूर्ण लाकडाउन, ये रहेंगी खुली
अस्पताल, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पंप तथा गैस एजेंसियां, पीडीएस एवं उपरोक्तानुसार अपने निर्धारित समयावधि में दुग्ध वितरण, न्यूज पेपर, होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से होम डिलीवरी की अनुमति होगी। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम चार, आटो में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।