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पाकिस्तान में दुष्कर्म के आरोपियों को बनाया जाएगा नपुंसक, संसद में पास हुआ विधेयक

पाकिस्तान। पाकिस्तान सरकार ने देश लगातार बढ़ रहे दुष्कर्म के मामलों को रोकने को लेकर कड़ा फैसला लिया है। आज पाकिस्तान की संसद में एक कड़ा विधेयक पास किया गया। जिसके तहत एक से ज्यादा दुष्कर्म करने वाले दोषी को दवा देकर नपुंसक बना दिया जाएगा।

 

इमरान खान की कैबिनेट से अध्यादेश को मंजूरी और राष्ट्रपति आरिफ अल्वी द्वारा इस पर मुहर लगाने के लगभग एक साल बाद संसद में यह विधेयक पारित हुआ है। आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक 2021 विधेयक को बुधवार को संसद के संयुक्त सत्र में 33 अन्य विधेयकों के साथ पारित कर दिया गया। डॉन अखबार के मुताबिक, इस कानून के तहत पाकिस्तान दंड संहिता 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता 1898 में संशोधन होगा।

रासायनिक तौर पर बनाया जाएगा नपुसंक

आज पास हुए इस विधेयक में दोषी को रासायनिक तौर पर नपुंसक बनाया जाएगा। इसको को लेकर पीएम द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विधिवत अधिसूचित किया जाता है। पारित हुए कानून के चलते दोषियों को दवा देकर नपुंसक बनाया जाएगा। अधिसूचित बोर्ड के मार्गदर्शन में ऐसा होगा। कानून में प्रावधान है कि घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के छह घंटे के अंदर पीड़िता की जांच होगी।

 

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