
Madhya Pradesh: संविदा महिला कर्मचारी को भी मातृत्व अवकाश लेने का अधिकार-HC
Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक सराहनीय पहल की हैं हाई कोर्ट ने राज्य के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHI) विभाग में कार्यरत एक संविदा महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश का लाभ देने का निर्देश दिया है।
बृहस्पतिवार को मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) हाई कोर्ट जस्टिस विशाल धगत की एकल पीठ ने पारित अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार के परिपत्र के मद्देनजर उन्हें याचिकाकर्ता जो कि संविदा महिला कर्मचारी है, को समान लाभ नहीं देने का कोई भी कारण नहीं दिखता।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी ने कहा कि PHI विभाग की संविदा कर्मचारी सुषमा द्विवेदी ने शहडोल जिले के उमरिया में PHI कार्यालय में कार्यकारी अभियंता के 6 फरवरी 2018 के आदेश को चुनौती दी थी। जिसमें उन्हें मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं दिया गया था।
उन्होंने कहा कि विभाग ने सुषमा का 1 दिसंबर 2016 से 31 मई 2017 तक मातृत्व अवकाश का आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया कि वह 1 संविदा कर्मचारी थी और कांट्रेक्ट में उसे मातृत्व अवकाश देने के लिए कोई शर्त नहीं थी। अधिवक्ता त्रिवेदी ने अदालत में इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट और एमपी हाईकोर्ट के पूर्व में दिए गए निर्देशों का तर्क देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता भी मातृत्व अवकाश पाने की हकदार है।
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