Madhya Pradesh: 27% OBC आरक्षण पर HC का स्टे बरकरार, सरकार के खिलाफ हंगामा
Madhya Pradesh: राज्य में 27% OBC आरक्षण मामले में हाई कोर्ट में दाखिल सभी याचिकाओं पर सुनवाई की गई। हाईकोर्ट ने OBC के लिए 27% आरक्षण पर रोक बरकरार रखा है।
मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में 1 सितंबर को सभी याचिकाओं पर हाई कोर्ट अंतिम सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने किसी भी तरह का अंतरिम आदेश जारी करने से मना किया है। कोर्ट का कहना है कि सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई करने के बाद फैसला लिया जाएगा। कोर्ट ने पक्षकारों के वकीलों को निर्देश जारी कर अगली सुनवाई में फिजिकल हियरिंग के लिए उपस्थित रहने के आदेश दिए है।
कांग्रेस विधायकों का सदन में हंगामा
मंगलवार को एमपी विधानसभा में OBC आरक्षण को लेकर कांग्रेसी विधायकों ने जमकर हंगामा काटा। विरोध में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में काला एप्रिन पहन रखा था। 14 प्रतिशत OBC आरक्षण को 27% करने की मांग को लेकर विधानसभा सदन के अंदर और बाहर कांग्रेस विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया।
विधानसभा में हुए ज़बरदस्त हंगामे के कारण विधानसभा सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। हंगामे के कारण 4 दिन का सत्र महज़ डेढ़ दिन में ही स्थगित किया गया।
सीएम शिवराज ने साधा कांग्रेस पर निशाना
सदन में OBC आरक्षण को लेकर हंगामे के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि ‘कांग्रेस पाखंड कर रही है, कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग को धोखा दिया है। सीएम ने कहा कि कमलनाथ जवाब दें कि 27% आरक्षण बरकरार रखने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने स्टे कराने का षड्यंत्र किया। कांग्रेस का पाखंड हम चलने नहीं देंगे, सीएम शिवराज ने कहा कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।’
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